क्या स्कूटी और बाइक की चाबी निकाल सकती है ट्रैफिक पुलिस? जानिए क्या कहता है कानून

आप और हम जब भी स्कूटी या बाइक लेकर सड़क पर निकलते हैं, तो कई बार ट्रैफिक पुलिस हमें रोक लेती है। कभी-कभी तो ट्रैफिक पुलिस हमारी स्कूटी या बाइक की चाबी भी निकाल लेती है, ताकि हम भाग न जाएं। ऐसे में, दोपहिया वाहन चलाने वालों के मन में अक्सर यह चिंता रहती है कि जब ट्रैफिक पुलिस उन्हें रोके, तो उनके क्या अधिकार हैं। उनके मन में यह सवाल आता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस हमारी स्कूटी या बाइक की चाबी निकाल सकती है?

आपको अपने कानूनी अधिकारों और नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, खासकर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत। आज हम आपको बताएँगे कि ट्रैफिक पुलिस के पास आपकी स्कूटी की चाबी निकालने का क्या अधिकार है और अगर आपकी चाबी पुलिस ले ले, तो आपको क्या करना चाहिए।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 भारत में सड़कों पर वाहन चलाने के लिए बनाए गए नियमों का एक पूरा कानून है। यह कानून बताता है कि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ड्राइविंग लाइसेंस (DL) कैसे मिलेगा, सड़क पर सुरक्षा के क्या नियम हैं, और अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़े तो क्या सजा मिलेगी।

साथ ही, यह कानून ट्रैफिक पुलिस की शक्तियों और जिम्मेदारियों के बारे में भी बताता है। इस कानून के तहत, ट्रैफिक पुलिस का मुख्य काम सड़क पर सुरक्षा बनाए रखना है। लेकिन, कई बार लोग समझ नहीं पाते कि पुलिस के पास क्या अधिकार हैं और क्या नहीं, खासकर जब बात आती है आपकी स्कूटी की चाबी लेने की।

क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी स्कूटी की चाबी ले सकती है?

सीधे शब्दों में कहें तो, नहीं! मोटर वाहन अधिनियम के तहत, ट्रैफिक पुलिस के पास आपकी स्कूटी या बाइक की चाबी लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। आपकी स्कूटी और उसकी चाबी आपकी निजी चीज है। ट्रैफिक पुलिस आपको गाड़ी रोकने और आपके ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) जैसे जरूरी दस्तावेज़ों की जाँच करने के लिए कह सकती है। अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तो आपका चालान कट सकता है। लेकिन, बिना किसी सही और कानूनी वजह के आपकी बाइक या स्कूटी की चाबी लेना ग़लत है।

ट्रैफिक पुलिस कब आपकी स्कूटी या चाबियाँ ले सकती है?

कुछ खास परिस्थितियों में ट्रैफिक पुलिस के पास आपकी गाड़ी और उसकी चाबियां अपने पास रखने का कानूनी अधिकार होता है।

अगर आपकी स्कूटी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) या इंश्योरेंस नहीं है, तो पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है।
अगर कोई ड्राइवर नशे की हालत में या बिना ड्राइविंग लाइसेंस के स्कूटी या बाइक चलाते पकड़ा जाता है, तो पुलिस उसकी गाड़ी और चाबियां ले सकती है।
अगर आपने अपनी स्कूटी या बाइक को ऐसी जगह पार्क किया है जहाँ से ट्रैफिक रुक रहा है, तो पुलिस आपकी स्कूटी को टो कर सकती है।
अगर आपकी स्कूटी या बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो पुलिस जांच के लिए गाड़ी जब्त कर सकती है और चाबियां भी ले सकती है।

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